जयपुर/नई दिल्ली, 21 जनवरी 2026: अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और अवैध खनन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ (जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली के साथ) ने स्पष्ट कहा कि अवैध खनन “पूर्ण अपराध” है और इससे पर्यावरण को अपूरणीय (irreversible) क्षति पहुंच सकती है। कोर्ट ने राजस्थान सरकार को कड़ा निर्देश दिया कि अरावली क्षेत्र में किसी भी गैरकानूनी खनन गतिविधि को बिल्कुल नहीं होने दिया जाए।
पीठ ने राजस्थान सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया कि कोई भी अनधिकृत खनन नहीं होगा। साथ ही, कोर्ट ने अपने 29 दिसंबर 2025 के अंतरिम आदेश को अगले आदेश तक जारी रखा, जिसमें 20 नवंबर 2025 के फैसले में स्वीकृत 100 मीटर ऊंचाई आधारित अरावली की नई परिभाषा पर रोक बनी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा, विस्तार, खनन गतिविधियां और संरक्षण से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा। यह कमेटी पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों, खनन विशेषज्ञों और अन्य डोमेन एक्सपर्ट्स से बनेगी।
कोर्ट ने जोर देकर कहा कि यह मामला कोई सामान्य प्रतिद्वंद्वी (adversarial) मुकदमा नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य अरावली के पारिस्थितिक संतुलन को बचाना है। ‘जंगलों’ और ‘अरावली’ की परिभाषा को अलग-अलग जांचने की आवश्यकता बताई गई, क्योंकि दोनों अलग-अलग पर्यावरणीय चिंताएं उठाते हैं।
अगली सुनवाई अमिकस क्यूरी के नोट और नामों के सुझाव के बाद चार सप्ताह बाद होगी। यह फैसला दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के लिए प्राकृतिक ढाल मानी जाने वाली अरावली को बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जहां अवैध खनन से जलवायु संतुलन, जल स्रोत और जैव विविधता पर गहरा खतरा मंडरा रहा है।
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