जयपुर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा को राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार, 28 अगस्त 2025 को रद्द कर दिया। यह फैसला पेपर लीक के व्यापक घोटाले के बाद लिया गया, जिसमें RPSC के सदस्यों सहित कई लोगों की संलिप्तता सामने आई है। लंबी कानूनी लड़ाई और जांच के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसने भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर उठे सवालों को और गंभीरता से रेखांकित किया।
राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने इस मामले में अब तक 122 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 54 प्रशिक्षु उपनिरीक्षक, 6 चयनित उपनिरीक्षक, 27 सरकारी कर्मचारी और संगठित गिरोह के 10 सदस्य शामिल हैं। जांच में सामने आया कि यह घोटाला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, जिसमें सरकारी कर्मचारियों और कोचिंग माफिया की मिलीभगत थी। SOG ने बताया कि 27 अभियुक्त अभी भी फरार हैं, जबकि 88 अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है।
SI भर्ती 2021 की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में हुई थी:
हाईकोर्ट की एकलपीठ, जस्टिस समीर जैन ने इस मामले में गहन सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पेपर लीक जैसे संगठित अपराध से चयनित उम्मीदवारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने RPSC की कार्यप्रणाली में खामियों को उजागर करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।
पेपर लीक के इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भी जांच में शामिल किया गया था, ताकि इस घोटाले के सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल हो सके। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया कि दोषियों को सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं।
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