राजस्थान

राजस्थान हाईकोर्ट ने पांच कनिष्ठ लेखाकारों को दी बड़ी राहत, बर्खास्तगी पर लगाई रोक

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी करते हुए पांच कनिष्ठ लेखाकारों और तहसील राजस्व लेखाकारों को बड़ी राहत प्रदान की है। इन अभ्यर्थियों को संशोधित परिणाम के आधार पर चयन सूची से बाहर कर दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी पर तुरंत रोक लगा दी है। ये सभी कर्मचारी पिछले सात महीनों से अधिक समय से सरकारी पदों पर कार्यरत थे।

कोर्ट का अंतरिम आदेश

न्यायमूर्ति मनीष शर्मा की एकल पीठ ने टिंकू कुमार मीणा और चार अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने इन कर्मचारियों को पद से हटाने की कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। साथ ही, राज्य सरकार, कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव, कोष एवं लेखा निदेशक, राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) से इस मामले में विस्तृत जवाब मांगा है।

मामला क्या है?

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेन्द्र लोढ़ा और अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं का चयन नियमानुसार विधिवत रूप से हुआ था और वे सात महीने से अधिक समय से अपने पदों पर सफलतापूर्वक कार्य कर रहे थे। हालांकि, भर्ती परीक्षा के संशोधित परिणाम के आधार पर इन अभ्यर्थियों को चयन सूची से बाहर कर दिया गया। RSSB ने इसके आधार पर उनकी नियुक्ति की सिफारिश रद्द कर दी, जिससे उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई।

याचिकाकर्ताओं की दलील

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में तर्क दिया कि भर्ती प्रक्रिया में कई खामियां थीं, लेकिन उनका चयन पूरी तरह वैध था। उन्होंने यह भी बताया कि 62 चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति मिलने के बावजूद अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, जिसके कारण कई पद रिक्त पड़े हैं। याचिकाकर्ताओं ने अपील की कि जब इतने पद खाली हैं, तो उन्हें सेवा में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।

कोर्ट का रुख

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को गंभीरता से लिया और उनकी बर्खास्तगी पर रोक लगाने का आदेश दिया। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है, जो अपनी नौकरी बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट ने संबंधित विभागों से जवाब मांगकर इस मामले की गहन जांच का संकेत दिया है।

यह फैसला न केवल याचिकाकर्ताओं के लिए, बल्कि उन सभी कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण अपनी नौकरी खोने के खतरे का सामना कर रहे हैं।

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