भजनलाल सरकार ने राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने नगरीय निकायों में वार्डों के पुनर्गठन और परिसीमन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया है। अब तक 200 से अधिक निकायों के लिए अधिसूचनाएँ जारी हो चुकी हैं, जिनका प्रकाशन राजपत्र में किया जा रहा है।
निकायों की संख्या में इजाफा
प्रदेश में नगरीय निकायों की संख्या अब बढ़कर 309 हो गई है, जो 2019 में 196 थी। इनमें से 305 निकायों में वार्डों का पुनर्गठन और परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। शेष चार निकायों में कोर्ट के स्थगन आदेश के कारण पुनर्गठन का काम रुका हुआ है। इन निकायों में मौजूदा वार्डों के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे।
प्रमुख शहरों में परिसीमन
परिसीमन की प्रक्रिया में कई बड़े शहर शामिल हैं, जिनमें कोटा, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, पाली और भीलवाड़ा जैसे प्रमुख नगरीय निकाय हैं। इन शहरों में वार्डों की संख्या और सीमाओं को नए सिरे से निर्धारित किया गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जा सके।
वार्डों की संख्या में वृद्धि
पुनर्गठन के बाद राज्य में 2,700 नए वार्ड प्रस्तावित किए गए हैं। अब कुल 10,175 वार्डों में चुनाव होंगे, जबकि पहले शहरी निकायों में 7,475 वार्ड थे। यह बढ़ोतरी नगरीय क्षेत्रों की बढ़ती आबादी और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई है।
नगर निगमों में बदलाव
राज्य में नगर निगमों की संख्या को 13 से घटाकर 8 कर दिया गया है। विशेष रूप से, जयपुर, जोधपुर और कोटा में पहले दो-दो नगर निगम थे, लेकिन अब इन शहरों में एक-एक नगर निगम ही होगा। यह बदलाव प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए किया गया है।
आगे की राह
स्वायत्त शासन विभाग ने परिसीमन और पुनर्गठन के फाइनल प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इन अधिसूचनाओं के आधार पर चुनावी प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। जिन चार निकायों में कोर्ट का स्थगन है, वहाँ मौजूदा व्यवस्था के तहत मतदान होगा। सरकार का लक्ष्य है कि नगरीय निकाय चुनाव निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से संपन्न हों।
जनता के लिए जानकारी
- मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने वार्डों की नई सीमाओं और नंबरों की जानकारी स्थानीय निकाय कार्यालयों से प्राप्त करें।
- जिन क्षेत्रों में परिसीमन हुआ है, वहाँ मतदाता सूची की जाँच कर लें, ताकि मतदान के दौरान कोई परेशानी न हो।
- चुनाव की तारीखों और प्रक्रिया की जानकारी के लिए स्वायत्त शासन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें।
