जयपुर | जयपुर की एक अदालत ने राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर सड़क जाम करने के 11 साल पुराने मामले में दो कांग्रेस विधायकों सहित नौ लोगों की सजा को मंगलवार को स्थगित कर दिया। यह मामला 13 अगस्त 2014 की घटना से जुड़ा है, जिसमें आरोपियों ने जेएलएन मार्ग पर लगभग 20 मिनट तक सड़क जाम की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-नौ प्रेम प्रकाश ओझा की अदालत ने अपीलकर्ताओं की याचिका स्वीकार करते हुए सजा पर रोक लगा दी है, और अगली सुनवाई अब 26 अगस्त 2025 को होगी। इस मामले ने एक बार फिर राजनैतिक और विधिक हलकों में चर्चा को जन्म दिया है।
यह मामला 13 अगस्त 2014 का है, जब मुकेश भाकर, मनीष यादव सहित अन्य छात्र नेता राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर जेएलएन मार्ग पर प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम कर दिया था। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 147 (गैरकानूनी रूप से एकत्रित होना) और धारा 283 (सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालना) के तहत अपराध किया। इस घटना में लगभग 20 मिनट तक यातायात बाधित रहा, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी।
मंगलवार को हुई सुनवाई में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार करते हुए सजा पर अस्थायी रोक लगा दी। अदालत ने माना कि मामले की गंभीरता और अपील की प्रकृति को देखते हुए सजा को स्थगित करना उचित होगा। इस फैसले से दोषियों को राहत मिली है, और अब अगली सुनवाई 26 अगस्त 2025 को होगी, जहां इस मामले पर विस्तृत सुनवाई होगी।
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