25-45 किमी प्रति घंटा ही चलाएं वाहन, वरना चालान तय

बीकानेर के भीतरी इलाकों में रफ्तार पर लगाम, नई स्पीड लिमिट लागू

बीकानेर। शहर के भीतर अब तेज रफ्तार वाहन दौड़ाना महंगा पड़ सकता है। यातायात पुलिस ने बीकानेर के भीतरी इलाकों में वाहनों की गति सीमा तय कर दी है। नए नियमों के अनुसार अब शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वाहनों की अधिकतम गति 25 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित कर दी गई है।

यह निर्णय सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। यातायात विभाग के अनुसार, स्कूल, अस्पताल, बाजार और घनी बस्तियों जैसे क्षेत्रों में वाहन चालकों को अधिकतम 25 किमी प्रति घंटे की गति से चलना होगा, जबकि चौड़ी और अपेक्षाकृत कम भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर यह सीमा 45 किमी प्रति घंटा तक होगी।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जो भी चालक इस निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। निगरानी के लिए कई इलाकों में सीसीटीवी कैमरे और गति मापक यंत्र (स्पीड गन) लगाए गए हैं।

ट्रैफिक पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और अपनी तथा दूसरों की जान को खतरे में न डालें। नियमों की अनदेखी न केवल जुर्माना लाएगी, बल्कि गंभीर दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकती है।

🗓 तारीख: 6 जुलाई 2025
✍️ लेखक: TharToday.com संवाददाता