11 सितंबर से लागू हुआ नया आदेश
राजस्थान में वाहन चालकों के लिए जुर्माना भुगतान की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि 11 सितंबर 2025 से सभी प्रकार के जुर्माने और शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। नकद भुगतान की व्यवस्था को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यह निर्णय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लिया गया है।
नकद वसूली पर सख्ती
नए आदेश के अनुसार, परिवहन निरीक्षक और उप-निरीक्षक अब किसी भी स्थिति में वाहन चालकों से नकद राशि नहीं लेंगे। यह नियम सड़क पर जांच के दौरान और परिवहन कार्यालयों में लागू होगा। विभाग ने इस नियम का उल्लंघन रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
जागरूकता और प्रचार-प्रसार पर जोर
परिवहन विभाग ने सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस नए नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। साथ ही, आम लोगों को इस बदलाव के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाएगी। जागरूकता अभियान के तहत वाहन चालकों को ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।
ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को मजबूत करने की जिम्मेदारी
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक को ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग का कहना है कि यह नई व्यवस्था भुगतान प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगी।
वाहन चालकों के लिए क्या बदलेगा?
नए नियम के लागू होने के बाद, राजस्थान में सड़क पर वाहन जांच के दौरान या परिवहन कार्यालयों में किसी भी तरह का जुर्माना चुकाने के लिए वाहन चालकों को अब केवल ऑनलाइन भुगतान करना होगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
भ्रष्टाचार पर लगाम, प्रणाली में सुधार
परिवहन विभाग का मानना है कि नकद भुगतान की समाप्ति से अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रूप से रोक लगेगी। ऑनलाइन प्रणाली के जरिए हर भुगतान का रिकॉर्ड दर्ज होगा, जिससे जवाबदेही बढ़ेगी और वाहन चालकों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकेगा।
